उज्जैन महापौर चुनाव विवादः महापौर और निर्वाचन अधिकारी की आपत्तियां खारिज, चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई
प्रधान जिला न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी 1, 4 और 5 के आवेदन किए निरस्त; मतगणना में गड़बड़ी और रिकाउंटिंग न करने के हैं आरोप

उज्जैन। उज्जैन नगर निगम के महापौर चुनाव 2022 के मामले में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। प्रधान जिला न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता की अदालत ने चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक-1 (महापौर), प्रत्यर्थी क्रमांक-4 (निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल चौहान) और प्रत्यर्थी क्रमांक-5 (जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर) की ओर से लगाए गए आवेदनों को खारिज कर दिया है। अब इस चुनाव याचिका पर अदालत में आगे की सुनवाई होगी।
मामले में पैरवी कर रहे सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट रसिक सुगंधी ने बताया कि 17 जुलाई 2022 को संपन्न हुए उज्जैन नगर पालिक निगम के महापौर चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार (याचिकाकर्ता) ने चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शाम को याचिकाकर्ता को 1,33,317 और प्रत्यर्थी क्रमांक-1 (भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी) को 1,34,240 मत प्राप्त होने की घोषणा की थी, जिससे याचिकाकर्ता 923 मतों से पराजित हुआ। असत्य मतों की घोषणा का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने तुरंत लिखित में पुनः मतगणना (रिकाउंटिंग) की मांग की थी।
याचिका के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले आश्वस्त किया था कि आंकड़े गलत पाए जाने पर रिकाउंटिंग होगी, लेकिन बाद में सत्ता दल के दबाव में आकर मांग खारिज कर दी गई और प्रारूप 21-क में जानबूझकर असत्य इन्द्राज किए गए। याचिका में एक गंभीर आरोप यह भी है कि मतदान केंद्र क्रमांक 274 पर याचिकाकर्ता को 277 मत मिले थे, लेकिन उसे 217 मत दर्शाकर 60 वैध मतों को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया।
प्रतिवादियों ने लगाई थी याचिका निरस्त करने की गुहार
इस चुनाव याचिका (क्रमांक 02/2022) के खिलाफ प्रत्यर्थी क्रमांक-1, क्रमांक-4 और क्रमांक-5 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन (आई.ए. नंबर 2/22, 3/22 और 4/22) प्रस्तुत कर अदालत से इसे निरस्त करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि याचिका विधिक प्रावधानों के विपरीत है, इसमें वाद कारण का अभाव है, तथ्यों को छिपाया गया है और इसका सत्यापन सही नहीं है, इसलिए इसे प्रारंभिक तौर पर ही खारिज किया जाए।
न्यायालय का निर्णयः बिना साक्ष्य नहीं पहुंच सकते निष्कर्ष पर
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद 19 फरवरी 2026 को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सभी आवश्यक बिंदुओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है और इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं हैं और बिना साक्ष्य लिए इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि याचिका असत्य रूप से प्रस्तुत की गई है।
इस आधार पर न्यायालय ने प्रत्यर्थी 1, 4 और 5 द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों (आई.ए. नंबर 02/22 से 04/22) को निरस्त कर दिया है।



