बीएसएनएल की नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को
उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर मिलेगी 50% तक छूट, उज्जैन सहित कई जिला और तहसील न्यायालयों में होगा आयोजन, कटे हुए कनेक्शन भी होंगे बहाल

उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक (व्यापार क्षेत्र) बीएसएनएल उज्जैन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस लोक अदालत में बकाया बिलों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा।
यह लोक अदालत जिला न्यायालय उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर और आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही तहसील न्यायालय महिदपुर, नागदा, बड़नगर, खाचरौद, नीमच, भानपुरा, नारायणगढ़, मनासा, जावद, आलोट, सैलाना, जावरा एवं शुजालपुर में भी बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और मोबाइल पोस्टपेड बिलों के मामलों का निराकरण किया जाएगा।
बीएसएनएल उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया बिलों की राशि लोक अदालत में जमा करने पर उन्हें नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच सहित मोबाइल सेवाएं भी प्रदाय की जाएंगी। बीएसएनएल उज्जैन के उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों के निपटान के लिए देवास गेट स्थित कार्यालय के राजस्व अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 0734-2552474 पर भी संपर्क कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।



